शरीफ हत्याकांड में आजीवन कारावास
20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित जासं बहराइच सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जीतेंद्र कुमार द्विवेदी ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जासं, बहराइच : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जीतेंद्र कुमार द्विवेदी ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संत प्रताप सिंह ने बताया कि पयागपुर थाना क्षेत्र के भूपगंज बाजार के रहमत अली उर्फ लल्लन पुत्र रमजान ने पयागपुर थाने में हत्या का अभियोग दर्ज कराया था। दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि 25 अप्रैल 2016 की रात आठ बजे उसका लड़का मुहम्मद शरीफ अपनी दुकान बंद करके राधानगर में राकेश शर्मा के यहां तिलक में गया था। वहां से आकर अपनी दुकान के पास पहुंचा तो भूपगंज बाजार रुकनापुर के ही रहने वाले सोमनाथ व अमरनाथ पुत्रगण कीर्तन कुल्हाड़ी से लैस होकर वहां पहुंच गए और आते ही उसके लड़के को जान से मार डालने की नियत से मारने-पीटने लगे। सिर व पैर पर कुल्हाड़ी से वार किया। घायलावस्था में उसे सीएचसी पयागपुर ले जाया गया, जहां से बहराइच रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने से ही पहले रास्ते में उसकी मौत हो गई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व सामग्री का सम्यक परिसीलन करने के बाद सोमनाथ यज्ञसैनी पुत्र कीर्तन प्रसाद यज्ञसैनी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।