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दुष्कर्म में अपचारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

जासं बहराइच फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम व विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अमित कुमार पांडेय ने दु

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 10:51 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jan 2020 06:04 AM (IST)
दुष्कर्म में अपचारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
दुष्कर्म में अपचारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

जासं, बहराइच : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम व विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अमित कुमार पांडेय ने दुष्कर्म के मामले में अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया गया है। इसमें 98 घंटे में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

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कैसरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने ग्राम धोबिन मड़हा विजयपुर के फैयाज पुत्र उस्मान के खिलाफ दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा था। अपचारी ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की। सत्र परीक्षण के दौरान अपचारी द्वारा बाल अपचारी घोषित किए जाने व मुकदमे को किशोर न्यायालय को परीक्षण के लिए प्रेषित किए जाने की याचना की गई। न्यायालय द्वारा 16 नवंबर 2019 को अपचारी की उम्र 18 वर्ष से कम होना पाते हुए उसे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक घोषित किया। न्यायालय के आदेश से क्षुब्ध होकर अपचारी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ गया और आदेश को चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा। न्यायालय ने परीक्षण के बाद बचाव पक्ष व अभियोजन के तर्कों को सुना। अभियोजन की ओर से पैरवी डीजीसी क्रिमनल संत प्रताप सिंह ने की। न्यायालय ने दुष्कर्म में दोष सिद्ध ठहराते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


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