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दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का कठोर कारावास

20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित जासं बहराइच विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अमित कुमार पांडेय ने शुकव्रार को मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Jan 2020 10:11 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 10:11 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष का कठोर कारावास

जासं, बहराइच : विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अमित कुमार पांडेय ने शुकव्रार को मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 मई को दोपहर करीब ढाई बजे गांव के उत्तर स्थित कब्रिस्तान में आम की बाग में आठ वर्षीय बालिका दूसरी बालिका के साथ चादर ओढ़कर लेटी हुई थी। गांव के ही मन्ने पुत्र लौटन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मौके पर जब पीड़िता के पिता पहुंच गए तो उन्होंने शोर मचाया तो गांव के अन्य लोग भी घटनास्थल पर आ गए। इस दौरान मौका पाकर मन्ने भाग गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिसीलन किया। इसके बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई।


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