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Bahraich News: बिना अनुमति बजेगा डीजे तो संचालकों पर होगी कार्रवाई, थानाध्यक्ष ने बैठक में किया जागरूक

Bahraich News- शनिवार को मोतीपुर थाने में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। नवरात्र पर्व पर पूजा पंडालों में शोर के जोर को कम करने के लिए डीजे संचालकों के साथ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बैठक की।

By Santosh SrivastavaEdited By: Published: Sat, 01 Oct 2022 10:13 PM (IST)Updated: Sun, 02 Oct 2022 03:59 AM (IST)
Bahraich News: बिना अनुमति बजेगा डीजे तो संचालकों पर होगी कार्रवाई, थानाध्यक्ष ने बैठक में किया जागरूक
थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बैठक की।

बहराइच, जागरण संवाददाता। धार्मिक यात्रा हो या पूजा पंडाल। इन स्थानों पर शोर बढ़ता जा रहा है। डीजे से निकलने वाली तेज ध्वनि कमोबेश मौजूद हर शख्स की धड़कन बढ़ा देती है। साल दर साल यह चलन बढ़ता जा रहा है। संस्कृति और परंपरा की चादर ओढ़ कर इसे जायज ठहराने की मुहिम चल पड़ी है। 

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जिले के 1,475 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को रखा गया है। इसी के मद्देनजर शनिवार को मोतीपुर थाने में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। नवरात्र पर्व पर पूजा पंडालों में शोर के जोर को कम करने के लिए डीजे संचालकों के साथ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बैठक की। 

डीजे संचालकों ने जताई सहमति

उन्होंने मानक के तहत ही डीजे बजाने की बात कही। विवादित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन डीजे में बजने वाले गाने से किसी व्यक्ति विशेष की भावना आहत न हो इस बात का ध्यान डीजे संचालक जरूर रखेंगे। बैठक में तय की गई बातों पर डीजे संचालकों ने सहमति जताई। 

भुगतना पड़ सकता है एक लाख तक का जुर्माना

एसपी केशव कुमार चौधरी ने कहा, बिना अनुमति व तय मानक से तेज डीजे बजाने वाले संचालकों पर ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) अधिनियम 2000 की धारा पांच के अंतर्गत पांच साल की सजा होने के साथ एक लाख का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। सभी थानाध्यक्षों व कोतवाली प्रभारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि बिना परमिशन डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई करें।


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