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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त अधेड़ व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 11:51 PM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 11:51 PM (IST)
दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

बागपत, जेएनएन। बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त अधेड़ व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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पीड़ित बच्ची के भाई ने तहरीर देकर बताया था कि 21 जनवरी 2018 की शाम करीब 3.20 बजे उसकी चार वर्षीय बहन अन्य बच्चों के साथ मकान के पास खेल रही थी। पड़ोसी कृष्ण पुत्र महेंद्र मूंगफली देने के बहाने से बहन को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था। इस मामले में कृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने कृष्ण के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

डीजीसी सुनील पंवार और एडीजीसी राजीव कुमार के मुताबिक यह केस एडीजे प्रथम एवं विशेष न्यायालय पोक्सो शैलेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट में चल रहा था। वादी समेत आठ गवाहों की अदालत में गवाही हुई। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए बुधवार को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपित कृष्ण को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 50 हजार रुपये जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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बीस माह से जेल में बंद है कृष्ण

दुष्कर्मी कृष्ण ने बताया कि उसकी उम्र 50 साल है और दमा की बीमारी से ग्रस्त है। वह बीस माह से जेल में बंद है। वह शादीशुदा है,लेकिन उसके कोई संतान नहीं है।

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पत्नी पर हमला करने पर पति

को तीन साल की सजा

जासं,बागपत: सिनौली गांव निवासी महिला ओमकली एक जुलाई 2016 की रात अपने मकान की छत पर बने कमरे में सोई हुई थी। उस रात करीब 11-12 बजे पति इंद्रपाल ने फावड़े से ओमकली पर हमला कर दिया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बचाव में आए छोटे बेटे आकाश पर भी हमला करने का प्रयास किया गया था, उसने भागकर अपनी जान बचाई थी। ओमकली के बेटे रवि ने छपरौली थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इंद्रपाल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि यह केस एडीजे स्पेशल एससीएसटी एक्ट कोर्ट आबिद शमीम की अदालत में चल रहा था। अदालत ने बुधवार को केस की सुनवाई करते हुए इंद्रपाल को तीन साल की सजा सुनाई और आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।


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