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आरएसएस नेता के दो हत्यारों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बागपत: आरएसएस के जिला सह कार्यवाह हितेंद्र चौहान की करीब चार साल पूर्व ह

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 09:39 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 09:39 PM (IST)
आरएसएस नेता के दो हत्यारों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बागपत: आरएसएस के जिला सह कार्यवाह हितेंद्र चौहान की करीब चार साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी करार दो अभियुक्तों को अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 85-85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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एडीजीसी चश्मवीर ¨सह व वादी के अधिवक्ता जयवीर ¨सह तोमर ने बताया कि केस के दो आरोपित महिपाल व प्रदीप की फाइल का विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (एससी/एसटी एक्ट) रमेशचंद्र दिवाकर की अदालत में चल रहा था। केस के वादी एवं हितेंद्र के पिता, पत्नी समेत आठ लोगों की गवाही हुई थी। अदालत ने केस की सुनाई करते हुए 12 सितंबर को आरोपितों को दोषी करार दिया था। शनिवार को सुनाई गई सजा के साथ यह भी कहा गया कि जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोनो अभियुक्तों को दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह था मामला

पुराना कस्बा के देशराज मोहल्ला निवासी हितेन्द्र चौहान आरएसएस के जिला सह कार्यवाह थे। हितेन्द्र का करोड़ों की प्रापर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। 17 जनवरी 2014 को सुभाष गेट के पास हितेंद्र चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी अंजना और पिता लक्ष्मीचंद बाल-बाल बचे थे। लक्ष्मीचंद ने महिपाल उर्फ घोटी पुत्र फतेह¨सह व प्रदीप उर्फ पप्पू पुत्र खजान ¨सह निवासीगण सिसाना, छोटेलाल शर्मा पुत्र खचेडू, निवासी काठा, अजेंद्र पुत्र जबर¨सह निवासी टेहरकी (मेरठ) और एक अज्ञात के खिलाफ कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था।

सीबीसीआइडी ने दो आरोपितों

को दे दी थी क्लीनचिट

वादी के अधिवक्ता जयवीर ¨सह तोमर ने बताया कि केस की विवेचना में पुराना कस्बा के यशवीर उर्फ ¨मटू चौहान का नाम प्रकाश में आया था। आरोपित पक्ष की मांग पर केस सीबीसीआइडी को ट्रांसफर हो गया था। दो आरोपित यशवीर और अजेंद्र को विवेचक ने क्लीनचिट दे दी थी। इनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगा रखी है तथा आरोपित छोटेलाल शर्मा की फाइल सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन है।


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