छह दिन की सुनवाई में सुनाई बच्ची के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा Baghpat News
अपर जिला जज प्रथम ने छह दिन की सुनवाई के बाद सवा तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर एक युवक को आजीवन कैद की सजा सुनाई है।
बागपत, जेएनएन। अपर जिला जज प्रथम ने छह दिन की सुनवाई के बाद शनिवार को सवा तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर एक युवक को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। एसपी प्रताप योगेन्द्र यादव व डीजीसी सुनील पंवार ने बताया कि छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 सितंबर को सवा तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने 29 अक्टूबर को आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
25 से शुरू हुई थी सुनवाई
पुलिस ने 15 नवंबर को आरोपित के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। 25 नवंबर से केस की अदालत में सुनवाई शुरू हो गई थी। शुक्रवार को केस की सुनवाई पूरी हो गई। शनिवार को अपर जिला जज प्रथम शैलेन्द्र पांडेय की कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित राहुल को उम्रकैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला सुनने के लिए अदालत के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही।