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सहसवान कोतवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सहसवान कोतवाल को कोर्ट का आदेश न मानना महंगा साबित हो रहा है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 11:51 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 11:51 PM (IST)
सहसवान कोतवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सहसवान कोतवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बदायूं : सहसवान कोतवाल को कोर्ट का आदेश न मानना महंगा साबित हो रहा है। कई बार कोर्ट का आदेश न मानने के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सहसवान कोतवाल के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।

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सहसवान क्षेत्र के मोहल्ला काजी निवासी सैय्यद हिलाल पुत्र सय्यद मंजूर अली ने 21 मार्च 2018 को सीजीएम कोर्ट में पंजाब नेशनल बैंक शाखा सहसवान के प्रबंधक एसके पाठक, सहायक प्रबंधक ब्रह्मपुरी राकेश नामक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 156-3 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने इस मामले में थाना सहसवान से रिपोर्ट मांगी, लेकिन सहसवान पुलिस ने नियत तारीख तक रिपोर्ट नहीं भेजी। 12 अक्टूबर को कोर्ट में सहसवान कोतवाल को व्यक्तिगत रूप से तलब होकर स्पष्टीकरण देने का नोटिस दिया गया, जिसके बावजूद कोतवाल ने न तो कोर्ट में स्पष्टीकरण दिया और न ही न आने का कोई कारण स्पष्ट किया। कोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए छह नवंबर 2018 को 29 पुलिस एक्ट 166 ए आइपीसी के तहत से लेकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बात की जानकारी हुई 14 नवंबर 2018 को कोतवाल कुशल वीर ¨सह अपना पक्ष रखने आए लेकिन मामले में कोई लिखित पक्ष नहीं रखा और कोर्ट से दो दिन के अंदर पुन: अपना पक्ष रखने का समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने कोतवाल कुशल वीर ¨सह को पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय दिया। मामले में 16 नवंबर सीजेएम कोर्ट में कोतवाल अपना पक्ष रखेंगे।


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