कोर्ट में पेश किया गैंगस्टर का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र
न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश डीआरपी सिंह ने आरोपित का मृत्यु
बदायूं : न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश डीआरपी सिंह ने आरोपित का मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तैयार कर कोर्ट में पेश करने के मामले में थाना धनारी के प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी कर 19 मार्च को कोर्ट में स्पष्टीकरण देने को कहा है। नोटिस में लिखा कि क्यों न दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
न्यायालय में अपराध संख्या 77/05 गैंगस्टर एक्ट का विचाराधीन है, जिसमें आरोपित भूरा पुत्र रोहन की मृत्यु आख्या थाना धनारी से न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी एवं मृत्यु आख्या के साथ ग्राम प्रधान भिरावटी विकास खंड रजपुरा जिला संभल की प्रधान ममता यादव का हस्ताक्षरित मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। 13 मार्च 2019 को मृत्यु के तथ्य को साबित करने के संबंध में साक्षी ममता यादव को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। जिनके द्वारा अपने सशपथ बयानों में न्यायालय को अवगत कराया है कि आरोपित/मृतक भूरा पुत्र रोहन का मृत्यु प्रमाण पत्र उनके द्वारा निर्गत नहीं किया गया है और न ही इस मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं।
न्यायाधीश ने नोटिस में कहा है इस प्रकार आपके थाने से प्रस्तुत मृत्यु रिपोर्ट कूट रचित फर्जी है। क्यों न इस संबंध में आपके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में अपना स्पश्टीकरण 19 मार्च 2019 तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। जिसके आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।