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बदायूं में अवैध होर्डिगों का मकड़जाल

शहर में कहीं भी नजर उठाएंगे तो होर्डिंगों का मकड़जाल दिखाई देगा। कई स्थान ऐसे हैं जहां एक-एक किमी दूरी तक होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स नजर आते हैं। नगर पालिका के होर्डिंग जोन तय न किए जाने से एडवरटाइजिग एजेंसियां मनमाफिक जगह पर पोल खड़े कर होर्डिंग लगा दे रही हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 01:00 AM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 01:00 AM (IST)
बदायूं में अवैध होर्डिगों का मकड़जाल

अंकित गुप्ता, बदायूं, जेएनएन: शहर में कहीं भी नजर उठाएंगे तो होर्डिंगों का मकड़जाल दिखाई देगा। कई स्थान ऐसे हैं जहां एक-एक किमी दूरी तक होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स नजर आते हैं। नगर पालिका के होर्डिंग जोन तय न किए जाने से एडवरटाइजिग एजेंसियां मनमाफिक जगह पर पोल खड़े कर होर्डिंग लगा दे रही हैं। इस वित्तीय वर्ष नगर पालिका ने विज्ञापन कर का टेंडर किया। लेकिन, कार्यदायी संस्था के साथ तालमेल बैठाकर इसे अब तक सुचारू रूप से संचालित नहीं किया है। इससे चार माह बाद भी अब तक किसी एडवरटाइजिग एजेंसी को नोटिस तक नहीं भेजा है। इससे विज्ञापन एजेंसियां शहर में मनमाने स्थान पर होर्डिंग लगाकर मोटा पैसा वसूल रही हैं। यह पालिका के राजस्व के नुकसान साथ शहर की सुंदरता को भी बिगाड़ रही हैं।

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नगर पालिका शहर में विज्ञापन कर से पिछले तीन वित्तीय वर्ष से राजस्व प्राप्त कर रहा है। पहली टेंडर प्रक्रिया काफी कम रेट पर रही थी। बीते साल कोरोना के चलते यह टेंडर किसी तरह हुआ। लेकिन, कोई विशेष राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। इस बार अप्रैल में इसका टेंडर होना था लेकिन कोरोना के चलते जून में हो सका। इस बार यह टेंडर 4.75 लाख रुपये में जन्नत इंटर प्राइजेज को दिया है। इसके लिए पूर्व से ही शहर में 25 स्थान तय किए हैं, लेकिन शहर को अगर घूम कर देखा जाए तो लगभग हर चौराहे के आसपास और खाली जगह पर होर्डिंग के लिए पोल लगाकर होर्डिंग लगाई जा रहीं हैं।

आखिर कौन ले रहा लाभ

शहर में चिह्नित स्थानों के अतिरिक्त जगह पर होर्डिग लगाने पर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाती है। इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका के लिपिक और इंस्पेक्टर की हैं। इंस्पेक्टर शहर में विज्ञापन कर की निर्धारित सीमा का मुआयना करते हैं। अगर तय सीमा से अलग होर्डिंग, बैनर, पोस्टर या यूनीपोल लगे होते हैं तो संबंधित एजेंसी को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाती है। लेकिन, इस वर्ष अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं दर्ज नहीं होती जानकारी

नियम यह है कि होर्डिंग में एजेंसी का नाम, स्थान, विज्ञापन की श्रेणी और अनुमोदन तिथि व पत्रांक संख्या विज्ञापन पट में कहीं अंकित हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अवैध होर्डिंग लगाने पर कार्रवाई का नियम

- विज्ञापन नियंत्रक उपनियम 2012 में शहर में होर्डिग लगाने के लिए स्थान तय होने चाहिए। जिन्हें होर्डिंग जोन और नान होर्डिंग जोन कहा जाता है

- नगर पालिका अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाए। अवैध होर्डिग का सामान जब्त करें।

- अवैध होर्डिंग लगाने पर विज्ञापनकर्ता के खिलाफ अर्थदंड लगाया जा सकता है। यह विज्ञापन की श्रेणी व साइज के आधार पर तय होता है।

- अवैध होर्डिंग लगाने पर विज्ञापनकर्ता या एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। एक नजर में समझिए स्थिति

- 4.75 लाख में नगर पालिका ने इस बार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिया टेंडर

- 2 लाख रुपये ही कार्यदायी संस्था ने कराए जमा

- 20 रुपये प्रति फिट के हिसाब से वसूला जाता है किराया

- 12 एडवरटाइजिग एजेंसियां हो रहीं संचालित जिम्मेदारों की बात

- विज्ञापन कर निर्धारण को इस बार टेंडर कर दिया है। हालांकि कार्यदायी संस्था जन्नत इंटर प्राइजेज इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। उन्हें बुलाया है। जल्द इसे सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। जो अवैध होर्डिंग लगी हैं। उन्हें अभियान चलाकर हटाया जाएगा।

- संजय तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद - शहर में 25 साइट बनाई गई थीं। अगर अलग से लोग होर्डिंग लगा रहे हैं तो यह गलत है। जल्द उन्हें हटवाया जाएगा। एडवरटाइजिग एजेंसियों के लिए नगर पालिका से नोटिस भी तैयार कराए जा रहे हैं।

- राजेंद्र, ठेकेदार


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