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शहर में 22 के बाद चलेगा अवैध निर्माण पर बुलडोजर

विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास किए बिना कराए निर्माण 22 जनवरी के बाद ध्वस्त किए जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन शांति व्यवस्था कायम कराने के बाद अब फुरसत में आ चुका है। ऐसे में चिह्नित अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई अब तेजी से आगे बढे़गी। विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट दो स्वीमिग पूल समेत कई निर्माणों पर बुलडोजर चलवाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Jan 2020 12:00 AM (IST)Updated: Mon, 20 Jan 2020 12:00 AM (IST)
शहर में 22 के बाद चलेगा अवैध निर्माण पर बुलडोजर

जागरण संवाददाता, बदायूं : विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास किए बिना कराए निर्माण 22 जनवरी के बाद ध्वस्त किए जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन शांति व्यवस्था कायम कराने के बाद अब फुरसत में आ चुका है। ऐसे में चिह्नित अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई अब तेजी से आगे बढे़गी। विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट दो स्वीमिग पूल समेत कई निर्माणों पर बुलडोजर चलवाएंगे।

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पूर्व की सरकार के समय में खाली जगहों पर कब्जे हुए। जिन्हें गिराने के लिए कार्रवाई सत्ता का दवाब की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। अब सरकार बदलने के बाद फिर से ऐसे अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सोत नदी पर कई अवैध निर्माण तोड़े गए तो विनियमित क्षेत्र की ओर से भी कार्रवाई शुरू कर दी। विनियमित क्षेत्र की सीमा में अवैध निर्माण कराने वालों की जांच कराई गई तो करीब एक महीने पहले दो स्वीमिगपूल समेत चार अवैध निर्माण चिह्रित किए गए। दो स्वीमिगपूल सोत नदी की जमीन तो एक नगला शर्की में जमीन पर प्लाटिग समेत चार अवैध निर्माण कराने वालों को नोटिस दिए गए। तय समय पर जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना था, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाने में जुटा रहा। ऐसे में चिह्नित किए अवैध निर्माण पर जेसीबी नहीं चल सकी थी। वर्जन ::

नागरिकता संशोधन कानून की वजह से प्रशासन व्यस्त था, इसलिए अवैध निर्माण नहीं तोड़े जा सके थे। अब 22 जनवरी के बाद अभियान चलाकर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

- अमित कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट


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