फसल बीमा नहीं कराना है तो बैंक को देनी होगी लिखित सूचना
जेएनएन बदायूं किसान को खरीफ की फसल का बीमा नहीं कराना है तो इसकी सूचना संबंधित बैंक का लिखित रूप से देनी होगी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक कर दिया है।
जेएनएन, बदायूं: किसान को खरीफ की फसल का बीमा नहीं कराना है तो इसकी सूचना संबंधित बैंक का लिखित रूप से देनी होगी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक कर दिया है।
उपकृषि निदेशक डॉ. रामवीर कटारा ने बताया कि जिले में समस्त प्रधानमंत्री किसानों को फसल बीमा योजना कराने के लिए 31 जुलाई की अंतिम तिथि है। यदि कोई किसान फसल का बीमा नहीं कराना चाहता है तो वह 24 जुलाई तक संबंधित बैंक को अवगत करा दे। किसान ने समय से बैंक में में प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो तो बैंक से प्रीमियम काटकर फसल बीमा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने फसल बीमा स्वैच्छिक कर दिया गया। जिसके तहत जुलाई खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर कृषक ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो बैंक से प्रीमियम काटकर बीमा कर दिया जाएगा।