दो भाइयों समेत तीन को 5-5 साल की कैद
By Edited By: Published: Mon, 01 Sep 2014 11:59 PM (IST)Updated: Mon, 01 Sep 2014 11:59 PM (IST)
बदायूं : कोर्ट ने गंभीर चोटें पहुंचाने के जुर्म में दो भाइयों समेत तीन को पांच-पांच वर्ष की कैद समेत पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना डाला।
बता दें कि थाना हजरतपुर के ब्रजेंद्र गिरि, प्रमोद गिरि, विनोद गिरि ने वादी को गंभीर चोटें पहुंचाई। न्यायालय कक्ष तीन की न्यायाधीश रीता कौशिक के न्यायालय में गंभीर चोटें पहुंचाने का मुकदमा चलाया गया। रीता कौशिक की न्यायालय की सरकारी वकील साधना शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद समेत पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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