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अवैध आतिशबाजी रखने वाले कारोबारियों पर शिकंजा, दो गए जेल

रसूलपुर गांव में पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में आठ लोगों की मौत के बाद से चेकिंग और बढ़ गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 11:41 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 11:41 PM (IST)
अवैध आतिशबाजी रखने वाले कारोबारियों पर शिकंजा, दो गए जेल

बदायूं : रसूलपुर गांव में पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में आठ लोगों की मौत के बाद से पुलिस प्रशासन इतना अलर्ट हो गया है कि रोज पटाखा गोदामों की चेकिंग की जा रही है। मंगलवार को अवैध आतिशबाजी रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिसमें दो कारोबारी अवैध रूप से धंधा करते मिले। दोनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित नासिर और सहरोस का चालान करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, यहां से आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इधर, शहर के गोदाम में लाइसेंस पर दर्ज मानक से ज्यादा आतिशबाजी मिलने पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अभियान चलने से आतिशबाजों में खलबली मची है। नाधा में साबिर के यहां मिला ढाई किलो पोटाश, रिपोर्ट

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जरीफनगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि नाधा गांव में साबिर नाम का व्यक्ति अवैध तरीके से आतिशबाजी बनाने और बेचने का काम करता है। साबिर के घर पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से ढाई किलो पोटाश समेत बने-अधबने पटाखे और पटाखे बनाने की सामग्री मिली। साबिर ने पूछताछ में कुबूला कि उसने पूर्व में कई बार आतिशबाजी के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था लेकिन औपराचिकताएं पूरी करने के बाद भी लाइसेंस नहीं बन सका। ऐसे में बिना लाइसेंस के आतिशबाजी बनाने और बेचने का काम करने लगा। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इनके खिलाफ भी विस्फोटक अधिनियम में कार्रवाई

- दो दिन पहले नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार और सीओ सिटी राघवेंद्र ¨सह ने भी गांव कुरऊ निवासी सहरोस के बाबा कालोनी स्थित गोदाम पर छापा मारा था। वहां भी निर्धारित मात्रा से ज्यादा पटाखे मिलने पर सहरोस के खिलाफ भी विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सदर कोतवाली इलाके में अवैध पटाखों के तीन गोदामों पर चे¨कग की गई थी। मामले में दिलशाद निवासी कबूलपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दिलशाद के यहां भी मानक से ज्यादा आतिशबाजी बरामद हुई थी। साथ ही सुरक्षा संबंधी मानक भी अधूरे मिले। साथ ही अकरम निवासी हकीमबाड़ा का गोदाम भी इसी कारण सील करके मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्जन

क्षमता से ज्यादा बारूद कहीं भी एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। जिनके पास ज्यादा बारूद मिला है, उन्हें जेल भेजा गया है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को छापामार कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है।

- अशोक कुमार, एसएसपी


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