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हत्यारोपित को उम्रकैद की सजा

हत्यारोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 07:00 AM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 07:00 AM (IST)
हत्यारोपित को उम्रकैद की सजा
हत्यारोपित को उम्रकैद की सजा

बदायूं : कोर्ट ने हत्या करने के आरोपित को आजीवन कारावास समेत पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अमर सिंह की दौरान मुकदमा मौत हो गई। जबकि भूप सिंह को बरी कर दिया।

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थाना उघैती क्षेत्र के गांव महजूदा टपपा रियोनाई ने 23 अक्टूबर 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई महेश को चारा काटने लिए घर से गया था। उसने गोली चलने की आवाज समय करीब चार बजे सुनी। वह व उसके परिवारीजन दौड़कर गांव के यादराम पुत्र रामस्वरूप के घेर के पास पहुंचे देखा कि आरोपितों ने महेश के द्वारा शराब पीने से मना करने पर गोली मार दी है। जिससे महेश की मृत्यु हो गई। लाश के पास परिवारीजन को छोड़कर रपट करने आया हूं। न्यायालय में मिहीलाल पुत्र लेखराज निवासी महजूदा टपपा रियोनाई थाना उघैती पर महेश की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायाधीश अशोक कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी रईस अहमद व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में मिहीलाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अमर सिंह की दौरान-ए-मुकदमा मौत हो गई। जबकि भूप सिंह को दोषमुक्त कर दिया।


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