पति, जेठ और देवर को दस-दस साल की सजा
विधि संवाददाता, बदायूं : दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति, जेठ व देवर को दस-दस वर्ष के कठ
विधि संवाददाता, बदायूं : दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति, जेठ व देवर को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास समेत आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कस्बा ककराला के वार्ड 21 निवासी मुफीद खां पुत्र फिरासत उर्फ गब्बू ने दस दिसंबर 2013 को दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी पुत्री खालिदा बेगम की शादी मुस्लिम रीति-रिवाज से कस्बे के ही गुफरान खां पुत्र खाखान खां निवासी वार्ड नं. 17 के साथ हुई थी। शादी में दिए गए दान दहेज से खालिदा के पति व ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और खालिदा को तरह-तरह से ताने देकर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते हुए दहेज में दो लाख नकद मायके से लाने का दबाव बनाने लगे। उसकी लड़की जाहिदा ने हैसियत का वास्ता देकर दो लाख रुपये न दे पाने की मजबूरी जाहिर की। तब जाहिदा के ससुर, जेठ, देवर नन्हें तरह-तरह से परेशान करने लगे। नौ दिसंबर 2013 को उसको सूचना मिली कि जाहिदा को दो लाख रुपये न दे पाने पर उसके ससुरालीजन मारपीट कर रहे हैं तो वह तुरंत अपने भाई मुजीब व पत्नी शाहिदा बेगम व पड़ोसियों को साथ लेकर ससुराल पहुंचा तो देखा कि जेठ फरमान खान ने कैन से मिट्टी का तेल जाहिदा बेगम पर लौटा व गुफरान खां ने माचिस से आग लगा दी। लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से बरेली रेफर कर दिया गया इलाज के दौरान जाहिदा बेगम की मृत्यु हो गई। कोर्ट में गुफरान पुत्र खाखान खां पति, फरमान पुत्र खाखान जेठ, फुरकान पुत्र खाखान देवर निवासीगण वार्ड 17 कस्बा ककराला थाना अलापुर पर दहेज उत्पीड़न कर जाहिदा बेगम की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष तीन की न्यायाधीश मधुलिका चौधरी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी रामेश्वरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में पति, जेठ व देवर को सजा सुनाई गई।