चार आरोपितों को पांच-पांच की सजा
जागरण संवाददाता, बदायूं : अदालत ने कातिलाना हमला करने के आरोप में चार आरोपितों को पांच
जागरण संवाददाता, बदायूं : अदालत ने कातिलाना हमला करने के आरोप में चार आरोपितों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार जुर्माना भी डाला है। आधी धनराशि पीड़ित को देने का भी आदेश दिया है।
थाना दातागंज क्षेत्र के गांव कुंडरा निवासी रामनिवास पुत्र दीनदयाल ने 18 अक्टूबर 2008 को थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि उसके मकान के पास लाखन ¨सह पुत्र शिव ¨सह निवासी कुंडरा खरसाई का करीब दस बीघा खेत है। उसके खेत की मेड़ लाखन ¨सह काट रहे थे। उसके भाई रामनवल ¨सह ने विरोध किया तो लाखन ¨सह गालियां देने लगे। लाखन के ललकारने पर राजीव पुत्र लाखन ¨सह अपने भाई चरन ¨सह की रायफल व छोटे ¨सह पुत्र शिव ¨सह बंदूक लेकर आ गए। पंजाब ¨सह पुत्र जगतपाल पर भाई नरवीर की रायफल लाइसेंसी, सोमपाल उर्फ चुन्ने पुत्र रूपराम निवासी कुंडरा खरसाई थाना दातागंज के हाथ में देशी बंदूक थी। मौके पर तुंरत आ गए। सभी ने जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। राजीव का फायर वादी के भाई रामनवल ¨सह के लगा जिससे वह घायल हो गया। न्यायालय में राजीव पुत्र लाखन ¨सह, छोटे पुत्र शिव ¨सह, पंजाब ¨सह पुत्र जगतपाल ¨सह, सोमपाल उर्फ चुन्ने पुत्र रूपराम यादव निवासी गांव कुंडरा पुख्ता थाना दातागंज पर रामनवल ¨सह पर कातिलाना हमला करने के आरोप का मुकदमा चला। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष चार की न्यायाधीश डा.कपिला राघव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी जगत ¨सह यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया और पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।