कातिलाना हमले में तीन आरोपितों को पांच साल की कैद
कातिलाना हमले के मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
बदायूं : कातिलाना हमले के मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सहसवान क्षेत्र के ग्राम भीकमपुर खैर निवासी अतीक पुत्र सादिक ने तीन मई 2011 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि गांव के ही तस्दीक, सज्जाद व नन्हू से जमीन की रंजिश चल रही थी। जब वह अपने घर जा रहा था तो आरोपितों ने सज्जाद के घर के आगे उसे पकड़ लिया और नन्हू ने उस पर फायर कर दिया। गोली जांघ में लगी। यदि वह अपने को नहीं बचाता तो गोली उसके सीने में लग सकती थी। न्यायालय में तस्दीक पुत्र सादिक निवासी भवानीपुर खैर, नन्हू पुत्र तस्दीक निवासी शाहपुर तहार खेड़ा और सज्जाद पुत्र शब्बीर निवासी भवानीपुर खैर के खिलाफ अतीक पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा चलाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 डॉ.कपिला राघव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माना भी डाला है।