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एक व्यक्ति नौ लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएगा शराब, दर्ज होगा डाटा

बदायूं जिले में तिगुलापुर शराब कांड के बाद आबकारी महकमा अब कार्रवाई में जुटा है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Apr 2021 12:00 AM (IST)Updated: Mon, 05 Apr 2021 12:00 AM (IST)
एक व्यक्ति नौ लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएगा शराब, दर्ज होगा डाटा

बदायूं : जिले में तिगुलापुर शराब कांड के बाद आबकारी महकमा अब कार्रवाई में जुटा है। इस घटना में आबकारी विभाग की संलिप्तता खुलकर सामने आ रही है। अब खुद को बचाने के लिए जिम्मेदार तमाम तरह की योजनाएं तैयार कर रहे हैं। पंचायती चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की गई है कि एक व्यक्ति सिर्फ नौ लीटर ही शराब खरीद सकता है। नौ लीटर शराब खरीदने वाले का भी नाम पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। इससे ज्यादा शराब किसी को दी गई तो संबंधित सेल्समैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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अब तक कोई भी ग्राहक कितनी भी शराब खरीद सकता था। इसके लिए आबकारी विभाग ने कोई मानक तय नहीं किया था। जबकि शासन ने शराब की बिक्री के लिए पहले ही गाइडलाइन तय कर दी थी, मगर उस पर अमल नहीं किया जा रहा था। इस वजह से शराब माफिया बढ़ते गए और शराब की दुकानों से स्टाक खरीदने के बाद उसे जहरीली शराब बनाकर बेचने लगे। नतीजा यह निकला कि इसी जहरीली शराब से तिगुलापुर गांव में तीन लोगों की मौत हो गई और एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई। तिगुलापुर कांड के बाद अब आबकारी विभाग ने शासन से जारी नियम तय किए हैं। नए नियम के तहत एक व्यक्ति को सिर्फ नौ लीटर यानी एक पेटी ही शराब दी जा सकेगी। इसके साथ ही उस व्यक्ति का नाम पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। उससे यह भी पूछा जाएगा कि किस आयोजन के लिए वह शराब की खरीद कर रहे हैं। आबकारी महकमे ने सभी सेल्समैन और शराब ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी दुकान पर एक व्यक्ति को नौ लीटर से ज्यादा शराब दी गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ नौ लीटर ही शराब दी जा सकेगी। शराब की खरीद करने वाले का नाम पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, ताकि कोई शराब की तस्करी न कर सके।

- नीरज सिंह, आबकारी निरीक्षक


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