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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में 15 साल की कैद

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रमाशंकर सिंह ने आरोप सिद्ध होने पर 15 साल के कारावास समेत 67 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार उझानी के एक गांव के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था।

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 11:53 PM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 11:53 PM (IST)
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में 15 साल की कैद

जेएनएन, बदायूं : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रमाशंकर सिंह ने आरोप सिद्ध होने पर 15 साल के कारावास समेत 67 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार उझानी के एक गांव के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। अवगत कराया कि 22 अगस्त 2016 को सुबह साढ़े सात बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री उझानी के कालेज में पढ़ने गई थी। शाम तक नहीं लौटने पर स्वजनों ने आसपास तलाश की। गांव के किशन चंद्र ने बताया कि उसकी पुत्री को विक्रम के साथ जाते देखा था। पुलिस ने 24 अगस्त 2016 को विक्रम के पास से छात्रा को बरामद किया। छात्रा ने विक्रम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। न्यायालय में विक्रम पर नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा चला। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने साक्ष्यों का अवलोकन करने, एडीजीसी मदन लाल राजपूत और बचाव पक्ष को सुनकर सजा सुनाई।


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