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कोटे की दो दुकान निरस्त, एक निलंबित

आजमगढ़ : खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत खाद्यान्न व मिट्टी तेल वितरण में अनियमितता मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने दो कोटे की दुकानों को जहां निरस्त कर दिया वहीं एक दुकान को निलंबित भी कर दिया। इससे जनपद के कोटेदारों में हड़कंप सरीखा माहौल है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Oct 2018 04:57 PM (IST)Updated: Tue, 23 Oct 2018 04:57 PM (IST)
कोटे की दो दुकान निरस्त, एक निलंबित
कोटे की दो दुकान निरस्त, एक निलंबित

आजमगढ़ : खाद्यान्न व मिट्टी तेल वितरण में अनियमितता मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने दो कोटे की दुकानों को निरस्त कर दिया और एक दुकान को निलंबित भी कर दिया।

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निरस्त दुकानों में अहरौला विकास खंड के कुसमहरा ग्राम पंचायत के कोटेदार चंद्रकला व सहुवल गांव के कोटेदार अमीना खातून शामिल हैं। इसी प्रकार मीरपट्टी ग्राम पंचायत के कोटेदार चंद्रावती की दुकान को निलंबित की गई है। गांव के लोगों ने कोटेदार पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम के यहां शिकायत की थी। डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि त्रिपाठी से इनकी जांच कराने का निर्देश दिया था। इस पर जिला पूर्ति अधिकारी ने क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक विजय कुमार साहनी से तीनों दुकानों की जांच करवाई। पात्र गृहस्थी में खाद्यान्न निर्धारित मात्रा से कम एवं मूल्य ज्यादा लिया जा रहा था। यूनिट से कम खाद्यान्न दिया जा रहा था। अंत्योदय कार्ड में खाद्यान्न की मात्रा कम एवं मूल्य भी ज्यादा लिया जा रहा था। मिट्टी तेल पात्र गृहस्थी में दो लीटर की जगह पर एक लीटर एवं अंत्योदय कार्डधारकों को तीन लीटर की जगह दो लीटर दिया जा रहा था। कोटेदारों का व्यवहार ठीक नहीं था। तीनों कोटेदारों की रिपोर्ट पूर्ति निरीक्षक ने जिला पूर्ति अधिकारी को सौंप दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से दोनों दुकानों को निरस्त कर दिया। इसके अलावा एक दुकान निलंबित कर दी।


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