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झुलसे लोगों के इलाज के लिए दो-दो लाख की सहायता

शहर के मुकेरीगंज मोहल्ले में शुक्रवार को पटाखे की दुकान व गोदाम में हुए अगलगी व विस्फोट की घटना के मामले को डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 06:34 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 06:34 PM (IST)
झुलसे लोगों के इलाज के लिए दो-दो लाख की सहायता

जासं, आजमगढ़ : मुकेरीगंज मोहल्ले में शुक्रवार को पटाखे की दुकान व गोदाम में हुए अगलगी व विस्फोट की घटना के मामले को डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिया। साथ ही अगलगी की घटना में झुलसे लोगों के इलाज के लिए तत्काल रेड क्रास सोसाइटी की ओर से दो-दो लाख रुपये का सहायता प्रदान करने का आदेश दिया।

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जिलाधिकारी ने कहा कि मुकेरीगंज मोहल्ले में हुई घटना काफी वीभत्स थी। इस घटना में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चौदह लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। इस घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के लिए एडीएम वित्त/राजस्व गुरु प्रसाद गुप्त को जांच अधिकारी नामित किया गया है। पंद्रह दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच में पाया गया कि मुकेरीगंज निवासी शंभू गुप्त समेत तीन लोगों के नाम से आतिशबाजी का लाइसेंस दिया गया था, जबकि सतिराम व उनके भाई अवैध रूप से अपने मकान के एक कमरे में गोदाम बनाकर पटाखा रखे हुए थे। जांच में उनके घर से बोरे में भरकर रखे अनार व फुलझड़ी मिले हैं, जो जला नहीं था। प्रथमदृष्टया इस मामले में दोषी पाए गए सतीराम गुप्त व विजय उर्फ खिलाड़ी गुप्त के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जांच अधिकारी को कहा गया है कि वे इस मामले की जांच करते समय देखें कि क्या उनके नाम से लाइसेंस था, अगर था तो क्या अग्निशमन विभाग से एनओसी मिली थी, लाइसेंस के मानक क्या हैं, नवीनीकरण हुआ था या नहीं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस घटना में आग से झुलसे लोगों को बचाने का प्रथम दायित्व जिला प्रशासन का है, इसलिए इस घटना में झुलसे 14 लोगों के इलाज के लिए रेडक्रास सोसायटी से दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मृतकों के परिवार को मुआवजा देने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है। शासन से बात करने के बाद जो भी सहायता राशि निर्धारित की जाएगी वह राशि उनके परिजनों को प्रदान कर दी जाएगी। मजिस्ट्रेटी जांच के लिए नामित किए गए जांच अधिकारी एडीएम वित्त/राजस्व गुरु प्रसाद गुप्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। आदेश आया होगा तो वह फाइल में होगा, फाइल अभी उन्होंने देखी नहीं है। जांच में कुछ दिन का समय लगेगा। इसी के बाद ही बताया जा सकता है कि जांच में क्या मिला है।


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