दूसरी पत्नी को दिया तीन तलाक, मां से छीना बेटा
एक युवक ने पहली पत्नी के रहते जालसाजी कर दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी पत्नी एक बच्चे की मां बन गयी तो उसे तीन तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद नौ माह के मासूम बेटा को मां की गोंद से छीन लिया।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : एक युवक ने पहली पत्नी के रहते जालसाजी कर दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी पत्नी एक बच्चे की मां बन गई तो उसे तीन तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद नौ माह के मासूम बेटा को मां की गोंद से छीन लिया। कोर्ट के आदेश के बाद भी वह मां को उसका बेटा देने से इन्कार कर रहा है। तलाक पीड़ित महिला अपने मासूम बेटे को पाने के लिए सोमवार को एसपी से मिलकर गुहार लगाई है।
रौनापार थाना क्षेत्र के सोन बुजुर्ग गांव निवासी राबिया बानो पुत्री इमरान का आरोप है कि शहर के मुकेरीगंज निवासी निवासी वासिक रजा पुत्र इरफान अहमद की शादी शहर के सीताराम मोहल्ला निवासी हीना पुत्री नय्यर के साथ हुई थी। पहली पत्नी के रहते ही उसने धोखा देकर अपने को अविवाहित बताते हुए उससे 29 जनवरी 2017 को निकाह कर लिया। पहली पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। 15 नवंबर 2018 को पति ने उसे जलाकर मारने का प्रयास किया। वह अपने नौ माह के मासूम बच्चे को लेकर किसी तरह से जान बचाकर भागकर अपने मायका पहुंची। इस बीच उसने शहर कोतवाली में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे के बाद उसे पति ने 31 दिसंबर 2018 को तीन तलाक लिखकर पत्र उसके पिता को भेज दिया। तलाक देने के बाद पति ने उसके मासूम बच्चे को छीनकर उससे अलग कर दिया। उसने अपने बच्चे को पाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। सीजेएम ने बच्चे को मां को देने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर भी जब उसने बच्चे को वापस नहीं किया तो कोर्ट से उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। इसके बाद भी पुलिस न तो आरोपित को गिरफ्तार कर रही है, और न ही उसका बच्चा वापस दिला रही है।