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सूक्ष्म खाद्य उद्योग की पूर्व से स्थापित इकाइयां पात्र होंगी

सूक्ष्म खाद्य उद्योग की पूर्व से स्थापित इकाईयां पात्र होंगी

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 10:46 PM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 06:03 AM (IST)
सूक्ष्म खाद्य उद्योग की पूर्व से स्थापित इकाइयां पात्र होंगी
सूक्ष्म खाद्य उद्योग की पूर्व से स्थापित इकाइयां पात्र होंगी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की जिलास्तरीय समिति की बैठक हुई।

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डीएम ने बताया कि योजना के अंतर्गत पूर्व से स्थापित वह इकाइयां पात्र होंगी, जिनमें 10 से कम कार्मिक कार्यरत हैं। एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। योजना में एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं कोआपरेटिव को 35 फीसद क्रेडिग लिक्ड अनुदान सहित संपूर्ण मूल्य से श्रृंखला समेत पूंजी निवेश के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह भी बताया कि ब्रांडिग एवं मार्केटिग की सहायता के लिए सामान्य पैकेजिग एवं ब्रांडिग विकसित करने और उपभोक्ता फुटकर बिक्री के लिए, खाद्य संरचना पैरामीटरों का अनुपालन करने के लिए ओडीओपी दृष्टिकोण अपनाते हुए योजना के अंतर्गत एफपीओ व एसएचजी कोआपरेटिव अथवा सूक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ब्रांडिग एवं मार्केटिग सहायता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया में भारत सरकार एक एमआइएस तैयार करेगी। इसकी समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उप निदेशक उद्यान को निर्देश दिए कि योजना को जल्द से जल्द संचालित कराएं एवं जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, उसमें प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर चयन की कार्रवाई करें। उप निदेशक उद्यान मनोहर सिंह, जीएम डीआइसी प्रवीण कुमार मौर्य, जिला कृषि अधिकारी डा. उमेश कुमार गुप्ता, डीडीएम नाबार्ड शशि भूषण थे।


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