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संशोधन क्रय नीति के अनुसार खरीदा जाएगा धान

मंडलायुक्त जगत राज ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 201

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Nov 2018 04:36 PM (IST)Updated: Sun, 18 Nov 2018 04:36 PM (IST)
संशोधन क्रय नीति के अनुसार खरीदा जाएगा धान
संशोधन क्रय नीति के अनुसार खरीदा जाएगा धान

जासं, आजमगढ़ : मंडलायुक्त जगत राज ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के अंतर्गत जारी क्रय नीति में संशोधन किया गया है। इस पर जारी क्रय नीति के संशोधन में आयुक्त ने बताया कि पंजीकृत समितियां मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, एफपीसी केवल सीमान्त और लघु कृषकों से ही जिले की उत्पादकता के आधार पर धान क्रय कर सकेंगे। यह प्रतिबंध उन क्रय एजेन्सियों पर भी लागू रहेगी जो उपरोक्त वर्णित श्रेणी के सोसाइटीज के माध्यम से धान क्रय केन्द्र संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त क्रय केन्द्र एजेन्सी पंजीकृत सहकारी समितियां अनिवार्य रूप से आनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अपनाएंगे। कृषक की भूमि एवं धान के बोए गए रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा आनलाइन कराया जाएगा। आनलाइन सत्यापन न हो पाने की स्थिति में कृषक द्वारा दी गई घोषणा की ऑफलाइन सत्यापन की भी मान्यता होगी परन्तु सीमान्त व लघु कृषक अग्रेतर आदेशों तक आनलाइन/ऑफलाइन सत्यापन से मुक्त रहेंगे। ऐसे कृषकों का धान बगैर सत्यापन के क्रय किया जा सकेगा।

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