खाद्य पदार्थों के रिकवरी का प्रविधान नहीं, अपात्र खुद जमा करें राशन कार्ड
जागरण संवाददाता आजमगढ़ खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राश
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशन कार्ड के अपात्र उपभोक्ता खुद राशनकार्ड जमा कर दें, अन्यथा सत्यापन का कार्य चल रहा है। अपात्र पाए जाने पर संबंधित का रार्शन कार्ड पोर्टल से डिलीट कर दिया जाएगा। डीएसओ सुनिल कुमार पुष्कर ने कहा कि रिकवरी जैसा कोई आदेश से नहीं है। पात्रता व अपात्रता की कोई नई शर्त निर्धारित नहीं की गई है। अब तक खुद लगभग 500 लोग अपने से राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं। सूची से अपात्रों के राशनकार्ड निष्कासन के लिए नगरीय क्षेत्र के में छह और ग्रामीण क्षेत्र में पांच बिंदुओं का निर्धारण किया गया है।
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चयन सूची से निष्कासन का आधार(पात्र गृहस्थी)
(नगर क्षेत्र के लिए) ::::
1-समस्त आयकर दाता।
2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र(एयर कंडिशनर) अथवा पांच केबीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो।
3-ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
4-ऐसे परिवार जिसे किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो।
5-ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस/शस्त्र हो।
6- ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो। ------------
(ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
1-समस्त आयकर दाता।
2-ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र(एयर कंडिशनर) अथवा पांच केबीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो।
3-ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक संचित भूमि हो।(बुंदलेखंड व सोनभद्र जिले में कैमूर पर्वत माला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी)।
4-ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष आय से अधिक हो।
5-ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस/शस्त्र हो।
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इस आधार पर नहीं होंगे अपात्र:::
आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग सौरभ बाबू ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन, गो पालन और ट्रैक्टर ट्राली स्वामी होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है।