प्रवासी श्रमिक पंजीकरण कराएं, 17 योजनाओं का पाएं लाभ
आजमगढ़ प्रवासी श्रमिकों हो हर तरह की सुरक्षा प्रदान करने वाले अंतरराष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम-1979 का पूरे प्रदेश में जो भी हाल है लेकिन जिला स्तर पर श्रम विभाग प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के साथ सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ दिलाएगा। बशर्ते उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित अभिलेखों की औपचारिकता पूरी करनी होगी।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : प्रवासी श्रमिकों हो हर तरह की सुरक्षा प्रदान करने वाले 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम -1979' का पूरे प्रदेश में जो भी हाल है लेकिन जिला स्तर पर श्रम विभाग प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के साथ सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ दिलाएगा। बशर्ते उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित अभिलेखों की औपचारिकता पूरी करनी होगी।
श्रम विभाग की तरफ से प्रवासी श्रमिकों को 17 योजनाओं का निश्शुल्क लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हें शहर के मड़या स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। यदि चाहे तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर भी संबंधित अभिलेखों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए 20 रुपये पंजीयन शुल्क और 20 रुपये वार्षिक अंशदान शुल्क जमा करना होगा। वार्षिक अंशदान शुल्क प्रत्येक वर्ष जमा करना होगा। किसी श्रमिक को पंजीकरण करना है तो वे लेबर अफसर शशिकांत पांडेय के 9015823798 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह अभिलेख लगेंगे..
श्रम विभाग या जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चाहे वह मनरेगा का हो या किसी पंजीकृत ठेकदार द्वारा जारी होग। आधार कार्ड, बैंक पास की छाया प्रति भी देनी होगी। पंजीकरण के समय मूल काफी ले जाना आवश्यक होगा।
प्रमुख योजनाओं के लाभ
पंजीकरण कराने के बाद प्रवासी श्रमिक का चिकित्सा योजना के अंतर्गत 3000 रुपये का हकदार हो जाता है। मृत्यु की स्थिति में 5.25 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कक्षा एक से उच्चस्तर और मेडिकल पढ़ाई की भी व्यवस्था होगी। गंभीर बीमारी की अवस्था में प्रवासी श्रमिक के इलाज का सारा खर्च सरकार बहन करेगी।
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''प्रवासी श्रमिकों को काम देने लिए श्रम विभाग की ओर से 17 योजनाएं संचालित होती हैं। विभाग के लेबर अफसर ऐसे लोगों का डाटा भी एकत्र कर रहे हैं। लाभकारी योजनाओं के लाभ के लिए प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण करना होगा। उनकी पूरी मदद की जाएगी।
-रोशन लाल, उप श्रमायुक्त, मंडलीय श्रम कार्यालय।