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लॉकडाउन लागू: आज से 48 घंटे बंद रहेंगे कार्यालय व बाजार

आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने बताया कि शासन स्तर से पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में कतिपय प्रतिबंधों को लागू करते अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक विभिन्न प्रतिबंध जारी रहेंगे। इस अवधि में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हॉट बाजार गल्ला मंडी व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 07:35 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 07:35 PM (IST)
लॉकडाउन लागू: आज से 48 घंटे बंद रहेंगे कार्यालय व बाजार

जागरण संवाददाताता, आजमगढ़: डीएम राजेश कुमार ने बताया कि शासन स्तर से पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में कतिपय प्रतिबंधों को लागू करते अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक विभिन्न प्रतिबंध जारी रहेंगे। इस अवधि में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हॉट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे।

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उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं एवं चिकित्सीय अपरिहार्यता को छोड़कर सामान्यजन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति बदस्तूर रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा। इस अवधि में फल, सब्जी, दूध एवं अंडा की दुकानें सुबह छह बजे से दिन में 11 बजे तक खुलेंगी। सिर्फ दवा की दुकानें सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी।

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रेलवे का आगमन जारी, ट्रेन से

आने वालों को मिलेगी बसें

रेलवे का आवागमन यथावत जारी रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन को बसें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम उपलब्ध कराएगा। इन बसों को छोड़कर रोडवेज की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।

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जारी रहेगा तीन दिवसीय

स्वच्छता अभियान

शासनादेश के अनुसार 10, 11 व 12 जुलाई को सफाई और स्वच्छता (सैनिटाइजेशन) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 व संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्कैनिग व सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा। इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यो में लगे समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी व कर्मचारी को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की छूट होगी।

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औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे

तीन दिनी लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। शारीरिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे।

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पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा

आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन, निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

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बढ़ेगी पेट्रोलिग, कड़ाई से अनुपालन

प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। समस्त इंसीडेंड कमांडर व उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीम, यूपी-112 द्वारा पेट्रोलिग द्वारा व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।


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