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पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास

सरायमीर थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व पत्नी की हुई हत्या के मुकदमे में दोषी पाए गए पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपित पति पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 04:54 PM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 04:54 PM (IST)
पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास
पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास

आजमगढ़ : सरायमीर थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व पत्नी की हुई हत्या के मुकदमे में दोषी पाए गए पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपित पति पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उक्त फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-तीन संतोष कुमार तिवारी ने सुनाया। अभियोजन कथन के अनुसार वादी मुकदमा अवनीश यादव निवासी दौलतपुर थाना मेंहनगर की बहन मीरा की शादी की वर्ष 2003 में सरायमीर थाना क्षेत्र के ओस्ती गांव निवासी कालिका यादव पुत्र वासुदेव यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन तो हालात सामान्य रहे। बाद में कालिका ने दहेज के लिए पत्नी मीरा का उत्पीड़न शुरू कर दिया। वह अक्सर मारपीट कर पत्नी पर अपने पिता से रुपये मांगने का दबाव बनाता था। आरोपित पति ने वर्ष 2012 में पत्नी को मारपीट कर उसे मायके पहुंचा दिया। दो वर्ष होने के बाद 15 जुलाई 2014 को कालिका यादव ¨वध्याचल दर्शन कराने के बहाने पत्नी को मायके से विदा कराकर ले गया। अवनीश को 22 जुलाई 2014 को सूचना मिली कि कालिका यादव ने पत्नी मीरा की हत्या कर दी है। अवनीश ने सरायमीर थाने में कालिका के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद कालिका के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दिया। एडीजीसी विनोद कुमार यादव ने हंसराज, महेंद्र, दयाराम, सुभावती, अंजली, अंशिका, रामायण यादव, डा. सुरेंद्र ¨सह व तेज बहादुर को बतौर गवाह न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति कालिका को पत्नी की हत्या में दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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