अधिकृत भूमि पर बनवा लिया मकान, मुकदमा दर्ज
आजमगढ़ वाराणसी-आजमगढ़ फोरलेन की अधिकृत भूमि पर मकान बनवा लेने के मामले में देवगांव कोतवाली में दो लोगों के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 07:09 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 07:09 PM (IST)
जासं, आजमगढ़ : वाराणसी-आजमगढ़ फोरलेन की अधिकृत भूमि पर भवन निर्माण के मामले में देवगांव कोतवाली में दो लोगों के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजना निदेशक एसबी सिंह ने थाने में तहरीर दी। तहरीर में उल्लेख किया गया है कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रेतवा चंद्रभानपुर में गाटा संख्या 823 भूमि अधिकृत किया गया था। उस पर रेतवा चंद्रभानपुर निवासी सुनील चौहान सहित दो लोगों ने कमरा बनवा लिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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