गुजरात पुलिस ने छह घंटे की शाहिद बद्र से पूछताछ
कोर्ट के निर्देश पर गुजरात पुलिस ने प्रतिबंधित किए गए संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) के निर्वतमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. शाहिद बद्र से शनिवार को छह घंटे तक पूछताछ की।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : कोर्ट के निर्देश पर गुजरात पुलिस ने प्रतिबंधित किए गए संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) के निर्वतमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. शाहिद बद्र से शनिवार को छह घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद भी गुजरात पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे जिस मुकदमे में वे आरोपित बनाए गए हैं।
प्रतिबंधित संगठन सिमी के निर्वतमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. शाहिद बद्र के खिलाफ वर्ष 2001 में गुजरात प्रांत के कच्छ जिले के भुज कोतवाली थाना में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में वांछित चल रहे बद्र की गिरफ्तारी के लिए गुजरात कोर्ट से अक्टूबर 2012 में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। भुज ए डिविजन थाना के इंस्पेक्टर युवराज सिंह व वाईपी साडेजा के नेतृत्व में गुजरात पुलिस आजमगढ़ आयी थी। गुजरात पुलिस ने पांच सितंबर की रात को शहर के मनचोभा गांव स्थित घर से आरोपित बद्र को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे दिन छह सितंबर को ट्रांजिट रिमांड के लिए गुजरात पुलिस ने आरोपित को सीजेएम कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने एक सप्ताह के जमानत पर रिहा कर दिया था। उक्त जमानत आदेश के विरुद्ध गुजरात पुलिस ने सात सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार की अदालत में रिवीजन दाखिल किया था। इधर तेरह सितंबर को आरोपित शाहिद बद्र गुजरात के कच्छ जिले के कोर्ट में हाजिर हुए। गुजरात पुलिस ने कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी के लिए अनुमति मांगी। आरोपित बद्र के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि गुजरात पुलिस ने उनके बद्र को उनके घर से गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें कोर्ट से जमानत मिला है। एक ही मुकदमे में पुन: दूसरी बार गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपित बद्र भुज कोतवाली में सुबह ग्यारह से शाम पांच बजे तक उपस्थित रहेंगे और पुलिस उनसे इस समय अवधि पर पूछताछ कर सकती है। कोर्ट के आदेश पर बद्र शनिवार को भुज कोतवाली में समय से उपस्थित हुए। बद्र के अधिवक्ता का कहना है कि गुजरात पुलिस दो दिन और पूछताछ करेगी। इसके बाद वह अपना चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी।