बिना अनुमति खाद्यान वितरित किया तो एफआइआर
आजमगढ़ लॉकडाउन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पालन बहुत ही आवश्यक हो गया है। प्रशासन द्वारा जरूरतमंदों को खाद्यान्न और आवश्यकता पड़ने पर भोजन भी उलब्ध कराया जाया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ सामाजिक संगठन राजनीतिक पार्टियों के लोग एक निश्चित स्थान पर भीड़ एकत्र का खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने आदेश जारी किया है कि बिना प्रशासन की अनुमति ऐसा किसी के द्वारा किया गया तो संबंधित के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कराया जाएगा।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : लॉकडाउन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पालन बहुत ही आवश्यक हो गया है। प्रशासन द्वारा जरूरतमंदों को खाद्यान्न और आवश्यकता पड़ने पर भोजन भी उलब्ध कराया जाया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों के लोग एक निश्चित स्थान पर भीड़ एकत्र का खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने आदेश जारी किया है कि बिना प्रशासन की अनुमति ऐसा किसी के द्वारा किया गया तो संबंधित के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी को खाद्यान्न वितरित करना है तो इसके लिए ओवरऑल एडीएम प्रशासन को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। तहसील स्तर पर एडीएम को नामित किया गया है। बताया कि पका भोजन या उसके पैकेट में वितरित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यदि किसी को जानकारी होती है कि संबंधित व्यक्ति के बारे में कंट्रोल रूम 05462-2220220 या फिर डीएम कैंप कार्यालय के 05462-260402 पर जानकारी दें, वहां प्रशासन की तरफ से व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी का फोटो व वीडियो वायरल हुआ और खाद्यान्न वितरण में शारीरिक दूरी का पालन करते नहीं पाया गया तो संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।