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खेतों में पराली जलाते चिह्नित किए गए आठ किसान

आजमगढ़: जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में फसल अवशेष (पराली) एवं अन्य अपशिष्ट जलाने पर रोकने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसीलवार टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि अपने खेतों में फसल अवशेश व अपशिष्ट को न जलाए। यदि पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 12:03 AM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 12:03 AM (IST)
खेतों में पराली जलाते चिह्नित किए गए आठ किसान
खेतों में पराली जलाते चिह्नित किए गए आठ किसान

आजमगढ़ : जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में फसल अवशेष (पराली) एवं अन्य अपशिष्ट जलाने से रोकने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसीलवार टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि अपने खेतों में फसल अवशेष व अपशिष्ट को न जलाए। यदि पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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जिलाधिकारी के निर्देश पर भूमि संरक्षण अधिकारी संगम ¨सह मौर्य द्वारा विकास खंड तहबरपुर के ग्राम मेढ़ी के किसान गंगू, विरजू, ग्राम जमीन ईसरपार के अजीत राय, शोभनाथ राय, रामचंद्र राय, अखिलेश राय एवं मनीष गुप्ता और ग्राम सोढ़री के जगत नरायण राय अपने खेत में फसल अवशेष व अपशिष्ट जलाते हुए पाए गए। उन्हें चिह्नित करते हुए तहसील निजामाबाद में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कृषि विभाग के कर्मी करेंगे चिह्नित

उप कृषि निदेशक आरके मौर्य ने कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करें। यदि कोई किसान फसल अवशेष व अपशिष्ट जलाते हुए पाया जाए तो उसे चिह्नित करते हुए इसकी सूचना तत्काल टास्क फोर्स को उपलब्ध कराना सुनिश्चित तहसीलदार व नायब तहसीलदार करेंगे वसूली

फसल अवशेष व अपशिष्ट जलाते हुए पाए जाने पर संबंधित दोषी व्यक्ति को नियमानुसार दंडित किए जाने की कार्रवाई टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी। किसी प्रकार की वसूली की कार्रवाई तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा की जाएगी। क्षेत्रफल के अनुसार अर्थदंड निर्धारण

फसल अवशेष व अपशिष्ट जलाते हुए पाए जाने पर कृषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से कम होने की दशा में 2500 रुपये अर्थदंड प्रति घटना, कृषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम होने की दशा में 5000 रुपये अर्थदंड प्रति घटना एवं कृषि भूमि का क्षेत्रफल पांच एकड़ से अधिक होने की दशा में 15 हजार रुपये अर्थदंड प्रति घटना की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा।


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