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समय पर ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल न कराने पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क, दोबारा भरनी होगी फीस

Published: Mon, 12 Oct 2026 06:00 PM (IST)

आजमगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में देरी करने पर वाहन चालकों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। कई आवेदक समय ...और पढ़ें

समय पर ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल न कराने पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क।

समय पर ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल न कराने पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क।

HighLights

  1. ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण में देरी पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

  2. आजमगढ़ में कई आवेदक विलंब शुल्क चुका रहे हैं।

  3. समय पर नवीनीकरण कराकर अतिरिक्त खर्च से बचें।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में देरी करना वाहन चालकों की जेब पर भारी पड़ सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ऐसे में समयसीमा को लेकर लापरवाही करने वाले वाहन चालकों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए निर्धारित फीस के साथ विलंब शुल्क भी चुकाना पड़ सकता है।

हालांकि, शुल्क की वास्तविक राशि लाइसेंस की श्रेणी, समाप्ति की तारीख और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। छह माह के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस विभाग द्वारा बनाया जाता है, उसके बाद उसी के आधार पर समय भीतर नवीनीकरण किया जाता है।

रानी की सराय स्थित गंभीरवन में प्रतिदिन लाइसेंस बनवाने के लिए 100 से 150 लोग पहुंच रहे है। इसमें करीब 40 से 50 आवेदक ऐसे है जो समय सीमा समाप्त होने के बाद नवीनीकरण के लिए दोबारा फीस जमा कर रहे है। परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन और संबंधित कार्यालय के माध्यम से पूरी की जाती है।

लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले आवेदन करना सुविधाजनक रहता है। लेकिन कई वाहन चालक लाइसेंस की वैधता पर ध्यान नहीं देते और समय बीतने के बाद नवीनीकरण कराने पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

समय रहते करें आवेदन

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने की तारीख वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है। समय रहते नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से अनावश्यक परेशानी और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है।

इसके लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर लाइसेंस से संबंधित विवरण देखकर नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज, निर्धारित शुल्क और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।

वाहन चालकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने की तारीख पहले ही नवीनीकरण करवा लेना चाहिए। समय सीमा समाप्त होने के बाद उन्हें पुन: फीस देनी पड़ेगी। -अतुल कुमार, एआरटीओ।

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