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प्रत्येक शनिवार व रविवार को बंद रहेगा जिला न्यायालय

जनपद न्यायालय के प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लालता प्रसाद ने बताय

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Apr 2021 07:45 PM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 07:45 PM (IST)
प्रत्येक शनिवार व रविवार को बंद रहेगा जिला न्यायालय
प्रत्येक शनिवार व रविवार को बंद रहेगा जिला न्यायालय

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जनपद न्यायालय के प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लालता प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक शनिवार व रविवार को न्यायालय पूर्णतया बंद रहेगा। इस दौरान पूरे न्यायालय परिसर का जिला प्रशासन के सहयोग से सैनेटाइजेशन कराया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उच्च न्यायालय ने कार्य का समय सुबह 10.30 से दोपहर 2.30 बजे तक निर्धारित किया है। मात्र जिला जज, विशेष अधिनियम के अधिकारिता प्राप्त सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शहर, हवाली, एसीजेएम कोर्ट नंबर-10, जेएम और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एफटीसी के न्यायालय ही संचालित होंगे। जिसमें जमानत व अग्रिम जमानत आवश्यक फौजदारी व सिविल प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञां, जेल में बंद विचाराधीन बंदियों के रिमांड कार्य और जिला जज के विवेकानुसार आवश्यक प्रकृति के मामलों की ही सुनवाई भौतिक व वर्चुअल माध्यम से होगी। मात्र 33 फीसद न्यायालय कर्मी ही आएंगे। अभियुक्तों के जमानतदारों, आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त, जिनके द्वारा आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है,उन्हें छोड़कर शेष सभी वादकारियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिन वादकारियों का प्रवेश अनुमन्य है और न्यायालय में प्रवेश करने वाले समस्त अधिवक्ता को कोविड-19 की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी, जिसके बिना प्रवेश वर्जित होगा।


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