मिलावटखोरी में सात कारोबारियों पर 81 हजार अर्थदंड
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जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : न्याय निर्णयन अधिकारी की अदालत ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित सात प्रकरणों की सुनवाई के बाद कारोबारियों पर 81 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि एक माह में ट्रेजरी चालान के जरिये कोषागार में जमा करने का आदेश है।
एफएसडीए (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) की टीमों ने शासन-प्रशासन के निर्देश पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने को चेकिग अभियान चलाया था। बर्फी, दूध, खोवा आदि खाद्य पदार्थों के नमूने जांच को राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला भेज दिया था। रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हुई तो एफएसडीए ने न्याय निर्णयन अधिकारी नरेंद्र सिंह की अदालत में वाद दाखिल किया था। दोनों पक्षों से सुनवाई के बाद अदालत ने खाद्य कारोबारी सूरज पाठक लीलापुर, सिधारी पर पांच हजार रुपये, उत्तम पाठक लीलापुर, सिधारी आठ हजार रुपये, दिनेश कुमार गुप्ता पुरानी सब्जी मंडी कटरा, शहर कोतवाली 13 हजार रुपये, पतरू जायसवाल दौलताबाद कादीपुर जहानागंज 12 हजार रुपये, परमेश गुप्ता मेंहनाजपुर 14 हजार रुपये, अनिरुद्ध यादव चकिया मेंहनगर 15 हजार रुपये और शिवपूजन भोराजपुर अतरौलिया पर 14 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।