कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर जांच का दिया आदेश
जाली वसीयत के आधार पर दूसरे की भूमि को हथियाने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। इस मामले में सिविल जज अवर खंड हवेली/ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर
विधि संवाददाता, आजमगढ़ : जाली वसीयत के आधार पर दूसरे की भूमि को हथियाने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में सिविल जज अवर खंड हवेली/ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 3 बलराम दास जायसवाल ने थाना प्रभारी बिलरियागंज को पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।
बिलरियागंज क्षेत्र के इमलीपुर गांव निवासी व पीड़ित मोहम्मद अब्बास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। मोहम्मद अब्बास का कहना है कि उनके पिता सैयद काजिम हुसैन की 10 जून 2006 को मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद उनके नाम की भूमि पर उनके व भाइयों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। पीड़ित का आरोप है कि उसके भांजा सैयद वजीह पुत्र सैयद अली ग्राम इमलीपुर निवासी ने उनके पिता की जाली वसीयत तैयार कर लिया। पिता की मौत की तिथि 10 जून 2006 बदल कर 28 अगस्त 2006 कर दी। इस जाली वसीयत के आधार पर सैयद वजीह ने उक्त भूमि को प्रशांत कुमार गुप्त निवासी पुराना चौक शाहगंज जिला जौनपुर, प्रवीण पाठक निवासी ग्राम मुंडा थाना सिधारी, संतोष श्रीवास्तव निवासी सेंहदा थाना कंधरापुर, निशांत गुप्त मोहल्ला कालीनगंज थाना कोतवाली के नाम मुवायदावय कर दिया। वादी मोहम्मद अब्बास का आरोप है कि यह जालसाजी सैय्यद वजीह ने ग्राम पंचायत व सगड़ी तहसील के उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों को साजिश में लेकर किया। पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली तो तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने थाना प्रभारी बिलरियागंज को सैयद वहीद समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।