अधिशासी अभियंता, तहसीलदार को अवमानना नोटिस
(आजमगढ़) उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी पीड़ित से विद्युत बिल की जुर्माना राशि वसूली को लेकर अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड फूलपुर तथा मार्टीनगंज तहसीलदार प्रेमप्रकाश राय को अवमानना की नोटिस दी। मार्टीनगंज तहसील क्षेत्र के छित्तेपुर गांव निवासी आशिफ पुत्र जैनुद्दीन ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उसके छित्तेपुर बाजार स्थित डीजल इंजन व आटा चक्की की दुकान पर पहुंच कर फर्जी ढंग से विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज करा कर छह लाख 69 हजार 933 रुपये का जुर्माना लगा दिया और आरसी भी जारी कर दी।
जासं, दीदारगंज (आजमगढ़) : उच्च न्यायालय ने आदेश के बावजूद विद्युत बिल की जुर्माना राशि वसूली को लेकर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड फूलपुर तथा मार्टीनगंज तहसीलदार प्रेमप्रकाश राय को अवमानना की नोटिस दी। मार्टीनगंज तहसील क्षेत्र के छित्तेपुर गांव निवासी आशिफ पुत्र जैनुद्दीन ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उसके छित्तेपुर बाजार स्थित डीजल इंजन व आटा चक्की की दुकान पर पहुंच कर फर्जी ढंग से विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज कराकर छह लाख 69 हजार 933 रुपये का जुर्माना लगा दिया और आरसी भी जारी कर दी। इसके बाद वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को जुर्माना राशि न वसूलने तथा दो सप्ताह के अंदर गुण दोष के आधार पर पुन: जांच करने का आदेश पारित किया था। इसकी अवहेलना करते हुए मार्टीनगंज तहसीलदार प्रेमप्रकाश राय, उपजिलाधिकारी धीरज श्रीवास्तव व अमीन पुलिस बल के साथ पीड़ित के घर पहुंचकर अभद्रता की। इस पर पीड़ित ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना की शिकायत की। इस पर न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को वसूली न करने का आदेश देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।