बाल विवाह पर होगी दो साल की जेल
जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने बताया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रभाव में आकर कुछ लोगों द्वारा लड़कों व लड़कियों का विवाह कानून द्वारा निर्धारित आयु 21 व 1
जासं, आजमगढ़ : जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने बताया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रभाव में आकर कुछ लोग लड़कों व लड़कियों का विवाह कानून द्वारा निर्धारित आयु 21 व 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह होने पर दो साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने अपील की कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें। बाल विवाह के किसी भी घटना के संबंध में सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, 181 महिला हेल्पलाइन, डायल 112 व जनपद स्तर पर बाल विवाह टास्क फोर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, स्थानीय प्रशासन या अपने नजदीकी थाने पर दें।