मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रभावी, मांगी गई अर्जी
आजमगढ़: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगार को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत की इकाईयों को ऋण प्रदान किया जाएगा।
आजमगढ़ : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रभावी हो चुकी है। योजना के लाभ के लिए बेरोजगार अब अर्जी डाल सकते हैं। इसके अंतर्गत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगार को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत की इकाइयों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें परियोजना लागत का 25 फीसद मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा जो उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 फीसद एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग अभ्यर्थी को पांच फीसद अंशदान जमा करना होगा। योजना के लिए आवेदक की पात्रता
योजना के आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजनांर्गत लाभ न प्राप्त किया गया हो। वरीयता का निर्धारण
शासन की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए कम धनराशि की परियोजना को वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद में जिले के लिए चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी के उद्योग को वरीयता दी जानी है। साथ ही महिला उद्यमी एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 तक
उपायुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी ने बताया है कि योजना में आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करने के अंतिम तिथि 18 नवंबर तय की गई है। आवेदन पत्र प्राप्त करने व अन्य जानकारी के लिए उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।