शराब कारोबार में पूर्व विधायक समेत दो की जमानत खारिज
कप्तानगंज पुलिस द्वारा लगभग सवा माह पूर्व अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किए गए बसपा के पूर्व सुरेंद्र मिश्र समेत दो की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी।
आजमगढ़ : कप्तानगंज पुलिस द्वारा लगभग सवा माह पूर्व अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किए गए बसपा के पूर्व सुरेंद्र मिश्र समेत दो की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी। उक्त फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक धीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन कथन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज विमलेश मौर्य 21 सितंबर को थाने पर मौजूद थे। तभी उनके पास एसओजी प्रभारी राजेश उपाध्याय पहुंचे और उन्होंने बताया कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र में नकली शराब पकड़ी गई है। यह शराब कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पियरिया धर्मशाला स्थित बसपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्र के स्कूल रामनयन स्मारक महाविद्यालय में तैयार की गई है। यह सूचना आबकारी निरीक्षक सुशील कुमार को भी दी गई। आबकारी विभाग व पुलिस टीम की संयुक्त टीम ने उसी दिन उक्त महाविद्यालय पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस टीम ने अवैध शराब कारोबार में लिप्त बसपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्र पुत्र स्व. रामनयन मिश्र व श्रीयादव उर्फ श्रीचंद यादव पुत्र बेकारू यादव ग्राम डिघवनिया थाना अतरौलिया निवासी को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान छह अन्य आरोपी मौके का लाभ उठा कर भाग गए थे। पुलिस ने महाविद्यालय परिसर से पांच ड्रम शराब, 1100 पैकेट तैयार किया हुआ नकली शराब, 200 नकली स्टिकर, होलोग्राम समेत अन्य उपकरण बरामद किया था। एक ब्रेजा कार से भी पांच पेटी अवैध बरामद हुई थी। गिरफ्तार किए गए बसपा के पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक ने जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी करने के बाद पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्र व श्रीचंद यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पीएन ¨सह ने पैरवी की।