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डीजी लाकर एप में पेपर लेकर चलें, चालान से बचें

यातायात को लेकर लागू किए गए नए ट्रैफिक नियमों में जुर्माना की राशि पहले से बढ़ाकर कई गुना अधिक कर दी गयी है इसी के साथ ही जुर्माना के साथ ही अब सजा का भी प्राविधान बना दिया गया है। जुर्माना व सजा से बचना

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Sep 2019 01:09 AM (IST)Updated: Mon, 23 Sep 2019 06:19 AM (IST)
डीजी लाकर एप में पेपर लेकर चलें, चालान से बचें
डीजी लाकर एप में पेपर लेकर चलें, चालान से बचें

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : यातायात को लेकर नए ट्रैफिक नियमों में जुर्माना की राशि पहले से बढ़ाकर कई गुना अधिक कर दी गई है। इसी के साथ ही जुर्माना के साथ ही अब सजा का भी प्रावधान बना दिया गया है। जुर्माना व सजा से बचना है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। एक साथ सभी कागजात ले जाने के झंझटों से बचने के लिए आप अपने वाहन के सभी प्रपत्रों के साथ ही डीएल आदि को भी अपने मोबाइल से स्कैन कर उसे डीजी लाकर एप में रख लें। आप को पूरा कागजात लेकर साथ चलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी वाहन चेकिग हो और आप से कागजात मांगा जाता है तो उसे मोबाइल के डीजी लाकर पर दिखा दें। इसके बाद कागज के अभाव में आप का चालान नहीं होगा।

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थाने पर सुनवाई न होने, एफआइआर दर्ज न होने, पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने आदि मामले को लेकर आमजन की ओर से बराबर शिकायतें आती रहती हैं। लोगों की शिकायतों के निदान व उनकी बातें सुनने के लिए रविवार को दैनिक जागरण द्वारा आयोजित प्रश्न पहर कार्यक्रम में साइबर कॉप के नाम से चर्चित पुलिस अधीक्षक प्रो. त्रिवेणी सिंह को आमंत्रित किया गया। उन्होंने एक घंटे तक लोगों की समस्याओं को गौर से सुना और उसके निस्तारण के लिए भी बताया। एसपी के जवाब से लोग संतुष्ट भी हुए। अधिकतर लोगों की शिकायत थी कि थाने पर जाने के बाद उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। एसपी ने बताया कि थाने पर अब जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर या कहीं भी हों, वहीं से यूपी कॉप के माध्यम से आनलाइन एफआइआर दर्ज करा सकते हैं। आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होने के बाद संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद संबधित थाने पर पहुंचकर एफआइआर की कापी ले सकते हैं।

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सवाल : भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, थाने पर सुनवाई नहीं होती है।

जवाब : भूमि संबंधित विवाद राजस्व का मामला है, राजस्व अधिकारी के आदेश के अनुसार ही कार्रवाई होगी।

सवाल : सोलह साल की किशोरी का अपहरण हो गया और थाने पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है।

जवाब : थाने पर जाएं और वहां पर पहुंचकर अपनी बात बताएं, सुनवाई न हो तो हमें फोन करें, कार्रवाई होगी।

सवाल : राजस्व विभाग के अधिकारियों के आदेश के बाद भी उन्हें भूमि पर कब्जा नहीं मिल रहा है।

जवाब : आप सभी कागज लेकर हमारे पास आएं, अगर आपका सभी कागज सही है तो कब्जा जरूर मिलेगा।

सवाल : गांव में झगड़ा हुआ था और पुलिस ने आरोपित के साथ ही पीड़ित पक्ष को भी 151 में चालान कर दिया।

जवाब : झगड़ा होता है तो उसमें कभी दोनों पक्ष दोषी होते हैं, कुछ झगड़े में पीड़ित पक्ष निर्दोष होता है, जो दोषी है उन्हीं पर कार्रवाई होनी चाहिए।

सवाल : एटीएम कार्ड के माध्यम से खाता से 66 हजार रुपये निकाल लिए गए और कार्रवाई नहीं हो रही है।

जवाब : अपना प्रार्थना पत्र पूरा डिटेल लिखकर मेरे पास आएं, कार्रवाई जरूर होगी।

सवाल : छोटे अपराधियों पर कार्रवाई होती है और बड़े अपराधी पर नहीं।

जवाब : ऐसा नहीं है अपराधी छोटा हो या बड़ा, सभी पर कार्रवाई की जा रही है, अगर आपके पास सूचना है तो आकर बताएं।

सवाल : दिल्ली में रह रही बहन को ससुराल के लोग मारपीट कर घर से निकाल दिए, कार्रवाई नहीं हो रही है।

जवाब : सभी को स्पष्ट निर्देश है कि पीड़ित महिला अपने नजदीकी थाने पर भी एफआइआर दर्ज करा सकती है।

सवाल : पति अक्सर मारता-पीटता है, पति की प्रताड़ना से वह त्रस्त आ गयी है, कैसे कार्रवाई हो।

जवाब : आप आकर हमसे मिलें और पूरी बात बताएं, इसके बाद कार्रवाई अवश्य की जाएगी।

सवाल : कोर्ट से जारी गैरजमानती वारंट के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।

जवाब : कोर्ट से जारी कोई भी वारंट हो, उस पर कार्रवाई की जाती है, अगर नहीं हो रही है तो आकर हमसे मिलें।

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इन्होंने भी पूछे सवाल

द्वारिका प्रसाद यादव ग्राम लोहरा, भूपेंद्र नाथ सिंह ग्राम मंदुरी, सुरेंद्र जलालपुर, पुरुषोत्तम गुप्त मोहल्ला पहाड़पुर, सरिता ग्राम कम्हेनपुर, दुर्गा प्रसाद सिंह ग्राम बडेरा सरायमीर, बाल गोविद ग्राम कुरियावां, एके आजमगढ़ नगर, मीना रानी की सराय, सत्येंद्र कुमार सिंह ग्राम मालपार, आदित्य ग्राम खरिहानी, बुझारत यादव ग्राम डोमनपुर।


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