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प्लास्टिक वाली प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध

आजमगढ़ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर भारत निर्वाचन आयोग ने प्लास्टिक के चुनाव प्रचार सामग्री के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। निर्देश का कड़ाई से अनुपालन के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यदि प्लास्टिक के चुनाव सामग्री कहीं मिली तो उसे संबंधित क्षेत्र के नगर निकायों सहित अन्य जिम्मेदार विभाग इसे नष्ट कराएंगे। साथ ही इस पर आने वाले खर्च को राजनीतिक पार्टियों से वसूला जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Mar 2019 07:05 PM (IST)Updated: Fri, 08 Mar 2019 07:05 PM (IST)
प्लास्टिक वाली प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध
प्लास्टिक वाली प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध

जासं, आजमगढ़: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर भारत निर्वाचन आयोग ने प्लास्टिक वाले चुनाव प्रचार सामग्री के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्देश का कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यदि प्लास्टिक के चुनाव सामग्री कहीं मिली तो उसे संबंधित क्षेत्र के नगर निकायों सहित अन्य जिम्मेदार विभाग नष्ट कराएंगे। इस पर आने वाला खर्च राजनीतिक पार्टियों से वसूला जाएगा।

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जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है चुनाव के प्रचार-प्रसार में झंडे व बैनर, पोस्टर, कटआउट, होल्डिग, बैनर सहित अन्य समान उपयोग किए जाते है, जो प्लास्टिक उत्पाद से बने होते है। इस पर भी कड़ी नजर रखी जाए। स्वास्थ्य व पर्यावरण पर खतरे को देखते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए नगर निकाय और संबंधित विभागों को जिम्मेदारी दी जाएगी। निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने में जिला प्रशासन की प्रक्रिया तेज हो गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में प्लास्टिक उत्पाद की प्रचार सामग्री के साथ अन्य उत्पाद का प्रयोग नहीं हो, इसके संबंध में निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दे गई है।


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