81.670 एकड़ सरकारी भूमि व्यक्तिगत खातों से खारिज
आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि चकबंदी प्रक्रियाधीन ग्रामों व चकबंदी न्यायालयों में ग्राम सभा से संबंधित विचाराधीन वादों में निर्णय पारित कर ग्राम सभा भूमि पर अवैध इंद्राजों के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। चकबंदी प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न ग्रामों में कुल
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि चकबंदी प्रक्रियाधीन ग्रामों व चकबंदी न्यायालयों में ग्राम सभा से संबंधित विचाराधीन वादों में निर्णय पारित कर ग्राम सभा भूमि पर अवैध इंद्राजों के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। चकबंदी प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न ग्रामों में कुल 81.670 एकड़ भूमि दर्ज व्यक्तिगत खातेदारों के नाम से खारिज करके ग्राम सभा के संबंधित खातों के अनुसार बंदोबस्त दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत कुल 28 अपीलों में निर्णय पारित किया गया। इसमें ग्राम मंगरावारायपुर, मोजरापुर, मातनपुर के विभिन्न खातों में अंकित 28.774 एकड़ क्षेत्रफल ग्राम सभा के संबंधित खातों में दर्ज किया गया है। चकबंदी अधिकारी सदर न्यायालय द्वारा ग्राम गहजी के गाटा संख्या 870 रकबा 6.426 एकड़ ग्राम सभा के खातों में दर्ज की गई। ग्राम चकवल, परगना निजामाबाद, तहसील सदर में गाटा संख्या 548 में 27.674 एकड़ शंकर हॉयर सेकेंडरी स्कूल से खारिज कर पूर्ववत ऊसर के खाते में अंकित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। ग्राम मनरा 0.580 कड़ी खातेदार से खारिज करके ग्राम सभा संपत्ति (बाल धोने का स्थान) अनुसार बंदोबस्त पूर्ववत दर्ज किया गया है। ग्राम खादारामपुर, परगना व तहसील निजामाबाद में एक एकड़ खातेदार से खारिज करके बंजर के खाते में ग्राम सभा सम्पत्ति में पूर्ववत दर्ज किया गया है। चकबंदी अधिकारी सठियांव न्यायालय द्वारा ग्राम कुसरना के गाटा संख्या 350 आदि रकबा 17.216 हेक्टेयर ग्राम सभा के खातों में दर्ज की गई है।