आजमगढ़ में किराये के मकानों में छिपाकर रखे थे 672 किलो पटाखे, दो आरोपी गिरफ्तार
आजमगढ़ में दीपावली से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान में 672 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। अतरौलिया पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
आजमगढ़ में 672 किलो अवैध पटाखे जब्त किए गए।
अतरौलिया पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
बरामद पटाखों की कीमत 5.47 लाख रुपये आंकी गई।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। दीपावली के मद्देनजर अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अतरौलिया पुलिस ने रविवार को दो स्थानों पर छापेमारी कर 672 किलोग्राम पटाखे बरामद किए। पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 5.47 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर किराये के मकानों में अवैध रूप से पटाखे रखे गए हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने सम्मो माता मंदिर के पास आकाश कुमार सिंह के मकान में छापा मारा।
यहां किरायेदार विरेन्द्र कुमार गुप्ता के कमरे की तलाशी में 24 गत्तों में रखे 325 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखे मिले। इनकी कीमत करीब 2.65 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने उसे दोपहर करीब 2:30 बजे गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद पटेल तिराहे के पास मिस्त्री चाचा के मकान में किरायेदार प्रवीण गुप्ता उर्फ पिंटू के कमरे की तलाशी ली गई। वहां 10 बोरियों और नौ गत्तों में रखे 347 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए। इनकी कीमत करीब 2.82 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने उसे शाम करीब 4:20 बजे गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान विरेन्द्र कुमार गुप्ता और प्रवीण गुप्ता उर्फ पिंटू के रूप में हुई है। दोनों अतरौलिया के वार्ड नंबर नौ के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपितों को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रवीण गुप्ता उर्फ पिंटू के खिलाफ वर्ष 2007 में कंधरापुर थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि, इस मामले में 16 फरवरी 2022 को न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया था।
जिले में पटाखे के आठ लाइसेंसधारी है कारोबारी
दीपावली पर पटाखों की बिक्री, भंडारण और परिवहन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किया, वैध लाइसेंसधारक ही निर्धारित शर्तों और सुरक्षा मानकों के तहत आतिशबाजी की बिक्री व भंडारण कर सकेंगे। बिना लाइसेंस बिक्री या अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में आठ स्थायी लाइसेंसधारक हैं। इनमें एक को 600 किलोग्राम और शेष सात को 15-15 किलोग्राम पटाखा भंडारण की अनुमति है। अस्थायी दुकानों के लिए मानक पूरे करने वालों को ही लाइसेंस दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
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