प्रधान, सचिव व तकनीकी सहायक से 5.62 लाख होगी वसूली
जागरण संवाददाता आजमगढ़ तहबरपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत मेहमौनी में हुए विकास कार्यों में अनियमितता के मामले में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रधान सचिव व तकनीकी सहायक से 5.62 लाख वसूली का आदेश जारी किया है। यह भी चेतावनी दी है कि अगर एक पखवारे के अंदर दुरुपयोग की गई धनराशि ग्रामसभा के खाते में जमा नहीं की गई तो भू राजस्व की भांति सभी से वसूली की जाएगी।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : तहबरपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत मेहमौनी में हुए विकास कार्यों में अनियमितता के मामले में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रधान, सचिव व तकनीकी सहायक से 5.62 लाख वसूली का आदेश जारी किया है। यह भी चेतावनी दी है कि अगर एक पखवारे के अंदर दुरुपयोग की गई धनराशि ग्रामसभा के खाते में जमा नहीं की गई तो भू-राजस्व की भांति सभी से वसूली की जाएगी।
गांव निवासी सुशील राय पुत्र स्व. चंद्रभान राय की शिकायत पर दो बार ग्राम पंचायत की जांच कराई गई। जांच से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। इस पर डीएम ने दूसरी बार जांच अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व जिला कृषि अधिकारी से कराई। इसमें वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत छेदी चौहान की दुकान से पश्चिम लेपरन गोंड के घर तक खड़ंजा कार्य में कुल 1,50905 रुपये की अनियमितता की गई है। इसमें प्रधान मांडवी राय से 50302, तत्कालीन सचिव अमरजीत सिंह से 50301 व तकनीकी सहायक अखिलेश कुमार राय से 50302 रुपये वसूली का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2015-16 में मनीष चौबे के खेत से पारस के खेत के आगे तक खड़ंजा निर्माण में कुल 2,92419 रुपये का दुरुपयोग किया गया है। इसमें प्रधान मांडवी से 97473, तत्कालीन सचिव ज्ञानेंद्र गुप्ता से 97473 व तकनीकी सहायक अखिलेश कुमार राय से 97473 रुपये का निर्देश जारी किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त व 14वां वित्त आयोग के तहत ह्यूम पाइप निर्माण में कुल 118898 रुपये का गबन किया गया है। इसमें प्रधान मांडवी से 59499, तत्कालीन सचिव लालजी राय से 33550 व तत्कालीन सचिव अमरजीत सिंह 25899 रुपये वसूली का आदेश दिया गया है। इन लोगों से सभी से गबन की धनराशि में से एक तिहाई धनराशि पहली बार जमा करने का निर्देश डीएम ने दिया है।