मिलावटखोरी में 16 कारोबारियों पर 1.29 लाख का अर्थदंड
--न्यायालय का फैसला -खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन व बिना पंजीकरण
--न्यायालय का फैसला ::::
-खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन व बिना पंजीकरण पर लगाया जुर्माना
-एक माह के अंदर निर्धारित धनराशि को जमा करना अनिवार्य
-लाइसेंस व पंजीकरण होगा निलंबित, भू-राजस्व की तरह वसूली जागरण संवाददाता, आजमगढ़: न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/न्याय निर्णयन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन एवं बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने वाले जिले के कुल 16 खाद्य कारोबारियों पर 1.29 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर लाइसेंस व पंजीकरण निलंबित करते हुए भू-राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी।
अर्थदंड लगाए जाने वाले व्यापारियों में शिवानंद यादव सुराई थाना मुबारकपुर, अनिल कुमार जायसवाल निवासी मातबरगंज, शहर कोतवाली, बिरजू प्रजापति अमिलो मुबारकपुर, शरफराज आलम व अखिलेश कुमार मुबारकपुर, सतीश कुमार गुप्ता बेलइसा, गुड़िया मौर्या जमुड़ी मुबारकपुर, उमेश कुमार गुप्ता कटघर लालगंज, अमरचंद्र लालगंज, संजय पाठक रामपुर जहानागंज, पप्पू गुप्ता रामपुर जहानागंज, धर्मजीत मनियालपुर थाना निजामाबाद, मनीष कुमार रैदोपुर शहर कोतवाली, सुदीश कुमार चौरसिया श्रीनगर सियरहा, थाना बिलरियागंज एवं गुलाब चंद्र गुप्ता शामिल हैं।