1.25 करोड़ प्रतिभूति राशि जब्त, काली सूची में डाला
आजमगढ़ बालू खनन के लिए सहमति पत्र मिलने के एक वर्ष बाद भी ठेकेदार द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र और अनुमोदन की कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने ठेकेदार द्वारा जमा एक करोड़ 25 लाख 7
जासं, आजमगढ़ : बालू खनन के लिए सहमति पत्र मिलने के एक वर्ष बाद भी ठेकेदार द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र और अनुमोदन की कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने ठेकेदार द्वारा जमा एक करोड़, 25 लाख, 78 हजार रुपये प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सहमति पत्र निरस्त करते हुए दो वर्ष के लिए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया।
खनन विभाग के खान अधिकारी विनीत सिंह ने बताया कि तहसील सगड़ी के बलुआ भवानी बक्स गांव के पास बालू खनन के लिए आदित्य सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी हीरापट्टी द्वारा बालू खनन के पट्टे के लिए 433 रुपये प्रति घन मीटर की दर से सर्वोच्च बोली लगाई गई थी। एक फरवरी 2018 को उन्हें सहमति पत्र जारी किया गया था। एक माह के अंदर खनन अनुमोदित योजना और पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र देना था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस के जवाब में उनकी तरफ से बालू खनन संचालन में रुचि न दिखाने का जवाब दिया गया। इस प्रकार एक वर्ष में जनसामान्य को उचित दर पर जहां बालू नहीं मिल सका, वहीं खनन विभाग के राजस्व की भी क्षति हुई। इसके कारण संपूर्ण धनराशि का 25 फीसद और 25 फीसद प्रथम किश्त की एक करोड़, 25 लाख, 78 हजार, 650 रुपये राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए सहमति पत्र निरस्त कर दिया गया। साथ ही दो वर्षों के लिए काली सूची में भी डाल दिया गया है।