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आचार संहिता उल्लंघन पर 124 सपाईयों पर मुकदमा

रौनापार क्षेत्र के पलीया गांव में सपा की ओर से 5 मई की देर शाम को चुनावी जनसभा की गयी थी। बगैर अनुमति के चुनावी जनसभा करने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला निर्वाचन

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 May 2019 06:16 PM (IST)Updated: Tue, 07 May 2019 06:16 PM (IST)
आचार संहिता उल्लंघन पर 124 सपाईयों पर मुकदमा
आचार संहिता उल्लंघन पर 124 सपाईयों पर मुकदमा

-बगैर अनुमति के किया था जनसभा, थानाध्यक्ष ने दी तहरीर

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जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : रौनापार क्षेत्र के पलीया गांव में सपा की ओर से 5 मई की देर शाम को चुनावी जनसभा की गयी थी। बगैर अनुमति के चुनावी जनसभा करने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर रौनापार थानाध्यक्ष ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 24 सपाइयों के खिलाफ नामजद व सौ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से पलीया गांव में 5 मई की देर शाम को जनसभा की गयी थी। जनसभा के दौरान मौजूद लोगों ने नारेबाजी की थी। इधर जनसभा के बाद दूसरे पार्टी के समर्थकों से कहासुनी हो गयी थी। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें मारपीट दिया था। मामला तूल पकड़ने पर लोगों ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बगैर अनुमति के जनसभा करने व नारेबाजी करने के मामले को गंभीरता से लिया था। उनके निर्देश पर रौनापार के प्रभारी थानाध्यक्ष दिनेश पाठक ने इस संबंध में भुल्लू पुत्र सुंदर बली समेत 24 लोगों के खिलाफ नामजद व एक सौ अज्ञात के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

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