विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चढ़ावा चोरी मामले में तीन और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, टिन्नू यादव की याचिका पर आज होगी सुनवाई

Published: Wed, 23 Sep 2026 10:54 AM (IST)

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तीन और आरोपितों अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय व लवकुश मिश्र की जमानत अर्जी निरस्त हो गई है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का आरोपी टिन्नू यादव।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का आरोपी टिन्नू यादव।

HighLights

  1. तीन आरोपितों अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र की जमानत अर्जी निरस्त।

  2. सोमवार को भी तीन अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी हुई थी खारिज।

  3. पुलिस आज आरोपपत्र पेश कर सकती है, अन्यथा मिलेगी डिफाल्ट बेल।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीते करीब तीन माह से जेल में निरुद्ध तीन और आरोपितों के जेल से बाहर आने की उम्मीद पर स्थानीय स्तर पर विराम लग गया।

जेल में निरुद्ध अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय व लवकुश मिश्र की भी जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने निरस्त कर दी है। इसी मामले में बीते सोमवार को न्यायालय ने अविनाश शुक्ल, रमाशंकर मिश्र व मनीष यादव की भी जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी।

शेष बचे दो अन्य आरोपितों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाषचंद्र श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को इसी न्यायालय में होगी। वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता मनोज कुमार गौड़ ने बताया कि जमानत अर्जी निरस्त होने पर आरोपितों के लिए अब उच्च न्यायालय का रास्ता ही बचा है।

आरोपपत्र में धाराओं में परिवर्तन होने की स्थिति पर आरोपित स्थानीय न्यायालय में दूसरा आधार लेकर दूसरी जमानत अर्जी प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर भी राहत न मिलने पर उच्च न्यायालय ही विकल्प रहेगा।

प्रकरण में पुलिस की परीक्षा का बुधवार अंतिम दिन रहेगा। बुधवार तक पुलिस ने अगर आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया तो आरोपितों को डिफाल्ट बेल पाने का अधिकार मिल जाएगा।

पुलिस ने कितने लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र तैयार किया है, इसकी जानकारी देने से वह फिलहाल बच रही है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने इन्हीं आठ नामों के अतिरिक्त दो अन्य के नाम में भी बढ़ोतरी की है।

यह भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय समेत पांच के खिलाफ FIR को लेकर कोर्ट पहुंची बार एसोसिएशन